PF Account Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! कभी भी निकाल सकते हैं कुल राशि का इतना फीसदी पैसा, वजह बताना जरूरी नहीं

PF Account Rules: कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सरकार का फोकस इसे ज्यादा सरल, लचीला और जरूरत के समय काम आने वाला बनाना है। इसमें पीएफ खाते से पैसे निकालने को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। अब लोग पीएफ खाते से भी 75% पैसा निकाल सकेंगे।

PF Account Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! कभी भी निकाल सकते हैं कुल राशि का इतना फीसदी पैसा, वजह बताना जरूरी नहीं

EPFO new rules for first job

Modified Date: December 17, 2025 / 04:51 pm IST
Published Date: December 17, 2025 4:47 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगा
  • रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी
  • मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएफ से जुड़ी व्यवस्थाओं पर बड़ी बात कही

PF Account Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिससे अब उन्हें काफी फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नए नियमों के मुताबिक अब पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा भी बनेगा। दरअसल, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएफ से जुड़ी व्यवस्थाओं पर बड़ी बात कही है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सरकार का फोकस इसे ज्यादा सरल, लचीला और जरूरत के समय काम आने वाला बनाना है। इसमें पीएफ खाते से पैसे निकालने को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। अब लोग पीएफ खाते से भी 75% पैसा निकाल सकेंगे।

बिना वजह बताए निकाल सकेंगे पीएफ खाते से 75 प्रतिशत पैसा

PF Account Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत दी है। नए नियम के मुताबिक अब पीएफ खाताधारक बिना किसी वजह बताए अपने खाते से 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि खाते में कम से कम 25 प्रतिशत पैसा शेष रहना चाहिए। यह फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लिया गया है। इस बैठकी की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी।

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बैठक में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नए नियम में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से को मिलाकर 75 प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी गई है, इससे नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी।

जानें पहले क्या था नियम ?

आपको बता दें कि इसके पहले पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम काफी सीमित थे। पूरे पैसे की निकासी की अनुमति सिर्फ दो ही सिचुएशन में मिलती थी, रिटायरमेंट या फिर बेरोजगारी में। अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार होता था तो एक महीने बाद वह 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता था, जबकि बाकी 25 प्रतिशत के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ता था।

रिटायरमेंट की सिचुएशन में ही एक बार में पूरा पीएफ अमाउंट मिलता था। नए नियम ने इस प्रोसेस को कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि इससे सभी EPFO सदस्यों को राहत मिलेगी। खाते में बचे 25 प्रतिशत पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता रहेगा। जिससे रिटायरमेंट की बचत भी सेफ बनी रहेगी।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com