PF Account Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! कभी भी निकाल सकते हैं कुल राशि का इतना फीसदी पैसा, वजह बताना जरूरी नहीं
PF Account Rules: कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सरकार का फोकस इसे ज्यादा सरल, लचीला और जरूरत के समय काम आने वाला बनाना है। इसमें पीएफ खाते से पैसे निकालने को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। अब लोग पीएफ खाते से भी 75% पैसा निकाल सकेंगे।
EPFO new rules for first job
- पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगा
- रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी
- मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएफ से जुड़ी व्यवस्थाओं पर बड़ी बात कही
PF Account Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिससे अब उन्हें काफी फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नए नियमों के मुताबिक अब पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा भी बनेगा। दरअसल, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएफ से जुड़ी व्यवस्थाओं पर बड़ी बात कही है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सरकार का फोकस इसे ज्यादा सरल, लचीला और जरूरत के समय काम आने वाला बनाना है। इसमें पीएफ खाते से पैसे निकालने को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। अब लोग पीएफ खाते से भी 75% पैसा निकाल सकेंगे।
बिना वजह बताए निकाल सकेंगे पीएफ खाते से 75 प्रतिशत पैसा
PF Account Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत दी है। नए नियम के मुताबिक अब पीएफ खाताधारक बिना किसी वजह बताए अपने खाते से 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि खाते में कम से कम 25 प्रतिशत पैसा शेष रहना चाहिए। यह फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लिया गया है। इस बैठकी की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी।
बैठक में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नए नियम में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से को मिलाकर 75 प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी गई है, इससे नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी।
जानें पहले क्या था नियम ?
आपको बता दें कि इसके पहले पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम काफी सीमित थे। पूरे पैसे की निकासी की अनुमति सिर्फ दो ही सिचुएशन में मिलती थी, रिटायरमेंट या फिर बेरोजगारी में। अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार होता था तो एक महीने बाद वह 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता था, जबकि बाकी 25 प्रतिशत के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ता था।
रिटायरमेंट की सिचुएशन में ही एक बार में पूरा पीएफ अमाउंट मिलता था। नए नियम ने इस प्रोसेस को कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि इससे सभी EPFO सदस्यों को राहत मिलेगी। खाते में बचे 25 प्रतिशत पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता रहेगा। जिससे रिटायरमेंट की बचत भी सेफ बनी रहेगी।

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